विकास शुल्क एएआई अधिनियम, 1994 की धारा 22ए के तहत अन्य बातों के साथ-साथ हवाईअड्डे के उन्नयन, आधुनिकीकरण या विकास की लागत के वित्तपोषण या वित्तपोषण के लिए लगाया जाने वाला शुल्क है। लेवी "प्री-फंडिंग" शुल्क की प्रकृति में है और आईसीएओ नीतियों के अनुरूप है।

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