विलंब शुल्क की छूट के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ सभी आवेदनों को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए । हालांकि, प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों से अधिक और 30 दिनों तक की देरी को क्रमशः विमानपत्तन निदेशक/महाप्रबंधक (कार्गो) और प्रबंधक (प्रचालन) द्वारा देरी और स्थानीय वित्त सहमति के कारण के साथ माना जाएगा ।
भा.वि.प्रा आईक्लास के पास भा.वि.प्रा बोर्ड द्वारा अनुमोदित निर्धारित नीति के अनुसार, योग्य मामलों में निर्यात/आयात कार्गो पर अर्जित विलंब शुल्क को माफ करने के प्रावधान हैं । नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :
मौके पर ही हाथ से प्रस्तुत छूट के अनुरोध को स्वीकार करें ।
स्थानीय शक्तियों के भीतर 15 दिनों के भीतर और भा.वि.प्रा आईक्लास मुख्यालय को संदर्भित मामलों के संबंध में 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया छूट आवेदन। जहां-जहां भी आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेज आवेदनों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।
विमानपत्तन निदेशक / महाप्रबंधक (कार्गो) / उप. महाप्रबंधक (कार्गो) को सीमा शुल्क द्वारा "आउट ऑफ चार्ज" या "लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर" पास किए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर कंसाइनी / शिपर द्वारा किए जाने वाले विलंब शुल्क में छूट / छूट के लिए आवेदन / भा.वि.प्रा, संबंधित हवाईअड्डों पर । इसके साथ ए.डब्ल्यू.बी, बिल ऑफ एंट्री (सीमा शुल्क परीक्षा रिपोर्ट के साथ, पास "आउट ऑफ चार्ज" आदि), शिपिंग बिल, वैधानिक प्राधिकरण का डिटेंशन सर्टिफिकेट, यदि कोई हो, जैसे प्रासंगिक दस्तावेजों की सुपाठ्य फोटोकॉपी होनी चाहिए ।
प्रेषिती/शिपर पारित आदेश पर पुनर्विचार के लिए भा.वि.प्रा आईक्लास अपीलीय प्राधिकारी को अपील भी कर सकता है । छूट नीति की प्रति कार्गो विभाग, भा.वि.प्रा आईक्लास के प्रभारी और भा.वि.प्रा आईक्लास की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।