ओएमडीए के तहत भारतीय रक्षा बलों को हवाई अड्डे और इसकी सभी सुविधाओं के उपयोग के पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, समझौतों में किसी भी आपात स्थिति के समय भारत सरकार द्वारा तय किए जाने वाले हवाई क्षेत्र के आवंटन और बंद होने, रनवे के उपयोग आदि का प्रावधान है।

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