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सतर्कता मंजूरी जारी होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के लिए वैध है। यदि 3 महीने के बाद पदोन्नति पर विचार किया जाना है, तो सतर्कता मंजूरी को फिर से मांगा जाएगा। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई नया और गंभीर मामला सामने आने की स्थिति में, जिसे सतर्कता मंजूरी पहले से ही प्रदान किया गया है, सतर्कता विभाग इसकी सूचना कार्मिक निदेशालय को देगा।